Insurance companies and hospitals face to face in Insurance Council meeting जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की बैठक के दौरान, सामान्य बीमा कंपनियों ने कॉर्पोरेट अस्पतालों के शुल्क ढांचे में पारदर्शिता और मानकीकरण की कमी की ओर इशारा किया, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं/अस्पतालों, ने मनमानी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को अपनाने से इनकार किया। बीमाकंपनियों का कहना है कि अस्पताल बिजली, बेडशीट बदलने जैसे शुल्क लेते हैं, ऑन-ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अलग से शुल्क लेते हैं जबकि ये कमरे के किराए का हिस्सा होना चाहिए।
स्वास्थ्य बीमाकंपनियों और अस्पताल क्षेत्र के अधिकारियों ने 28 अक्टूबर को सदस्य विनोद पॉल सहित नीति आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और सभी शहरों और आयु-समूहों के भारतीयों के लिए स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की बैठक चर्चा में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने “अपारदर्शी मूल्य निर्धारण संरचनाओं और उच्च-स्तरीय अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा अपर्याप्त खुलासे” पर चिंता जताई है।
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बीमा अधिकारियों द्वारा इलाज की लागत में वृद्धि का चिह्नित होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। दरें कोविड-19 के दौरान बढ़ीं और तब से लगातार बढ़ रही हैं। अब, कॉरपोरेट अस्पताल बदले की भावना/कोविड-19 के दौरान हुए नुक्सान को पूरा करने से दरें बढ़ा रहे हैं,” बीमा उद्योग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, भारत में स्वास्थ्य देखभाल मुद्रास्फीति वर्तमान में 12 से 14 प्रतिशत के बीच मँडरा रही है।
“हम जो कुछ मांग रहे हैं वह कुछ बुनियादी लागत घटकों और सेवाओं की पारदर्शिता और मानकीकरण है। उदाहरण के लिए, एक ही अस्पताल में साधारण रक्त परीक्षण जैसे भोजन के बाद [भोजन के बाद रक्त शर्करा जांच] की लागत चुनी गई कमरे की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है। ऐसा क्यों होना चाहिए? आख़िरकार, अस्पताल इस तरह के सीधे रक्त परीक्षणों के लिए समान खर्च वहन करते हैं, भले ही कमरे का प्रकार कुछ भी हो।
उद्योग संघ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अधिकारी बढ़ती लागत को नियंत्रण में लाने के लिए अस्पतालों के साथ एक-पर-एक बातचीत भी कर रहे हैं। “हम देश भर के अस्पतालों के साथ पारदर्शिता और अग्रिम लागत प्रकटीकरण सहित इन मुद्दों पर चर्चा करने के अपने प्रयासों को तेज करेंगे। अस्पताल बिजली, बेडशीट-बदलाव, ऑन-ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी शुल्क आदि जैसे शुल्क अलग से वसूल रहे हैं, जबकि इन्हें कमरे के किराए का हिस्सा होना चाहिए।
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उद्योग जिस दूसरे मुद्दे का समाधान ढूंढ रहा है वह पॉलिसीधारक का अस्पताल से डिस्चार्ज में देरी से संबंधित है। “यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यहां तक कि बीमाकंपनियों को भी इस मोर्चे पर आत्मनिरीक्षण करना होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण [IRDAI] के नियम कहते हैं कि डिस्चार्ज तीन घंटे के भीतर देना होगा। हालांकि, या तो अस्पताल बिल भेजने में देरी करते हैं या बीमाकंपनी अनुरोधों पर कार्रवाई करने में समय लेती हैं, जिससे मरीजों को असुविधा होती है।
इस साल की शुरुआत में न्यूज़ चैनल के साथ एक साक्षात्कार में, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के महानिदेशक डॉ. गिरधर ज्ञानी ने कहा था कि ऐसी स्थितियों के लिए अस्पतालों और बीमाकंपनियाँ दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। “अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व-प्राधिकरण सावधानी से प्राप्त किया जाए – इस अनुमान और अंतिम बिल के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।
अपनी ओर से, बीमाकंपनियों को मामूली मतभेदों के मामले में निपटान को मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने बताया, “किसी भी मामले में, छुट्टी के समय, हम मरीज से एक शपथ पत्र लेते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे घर जाने के बाद भी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।”
बीमा उद्योग अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए एक निकाय की स्थापना पर भी जोर दे रहा है, क्योंकि IRDAI केवल बीमा कंपनियों को विनियमित कर सकता है।
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