गंभीर बीमारी का पता चलना न केवल शारीरिक रूप से दर्दनाक होता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आपके परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों का उपचार आपके व्यापार, नौकरी और बचत पर कड़ा असर डालने वाला जाना जाता है।
हार्ट अटैक
किडनी फेल हो जाना
कोमा में चले जाना
अंधापन
बहरापन
लकवा ग्रस्त होना
मेजर बर्न (शरीर का अत्यधिक जल जाना)
ब्रेन ट्यूमर
ब्रेन सर्जरी
ओपन चेस्ट सीएबीजी
अल्ज़ाइमर रोग
पार्किंसन रोग
ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आदि
यह पॉलिसी 100 गम्भीर बीमारियां को कवर करती है। बीमा लेने के लिए प्रवेश आय्यु 18 वर्ष की आययु से 65 वर्ष की आय्यु तक।
बीमा लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा व अपनी आर्थिक सामर्थता के अनुसार स्वयं के लिए बीमा कवर चुन सकता है 5 लाख़ बीमाकवर से 2 करोड़ बीमाकवर तक।
यदि किसी व्यक्ति के पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है और उस व्यक्ति को कोई गम्भीर बीमारी डाइयग्नोज़ होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उसके द्वारा चुने हुए क्रिटिकल इलनेस बीमाकवरराशि के बराबर राशि बीमित व्यक्ति को एकमुश्त दी जाती है।
गम्भीर बीमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी व्यक्ति को उसकी सालाना आय के आधार पर दी जाती है।
यदि वह व्यक्ति वेतनभोगी है अर्थात किसी संस्था में काम करता है जहां माह के अंत में उसे रूपए मिलते हैं तो उसकी सालाना आय का 12 गुना तक गम्भीर बीमारी स्वास्थ्य बीमाकवर दिया जा सकता है।
यदि वह व्यक्ति स्वनियोजित है अर्थात उसका स्वयं का व्यापार है तो उसकी सालाना आय का 15 गुना तक गम्भीर बीमारी स्वास्थ्य बीमाकवर दिया जा सकता है।
क्रिटिकल इलनेस हैल्थ पॉलिसी में सर्वाइवल पीरियड रखा जाता है इसका अर्थ यह है कि क्रिटिकल इलनेस हैल्थ पॉलिसी लेने के बाद बीमाधारक को यदि कोई गंभीर बीमारी डाइयग्नोज़ होती है तो ऐसी स्थिति में बीमाधारक को सर्वाइवल पीरियड को पूरा करना होता है अर्थात
बीमारी डाइयग्नोज़ होने के बाद उतने दिन तक बीमाधारक को जीवित रहने की शर्त को पूरा करना होता है। बीमारी डाइयग्नोज़ होने के बाद सर्वाइवल पीरियड 15 दिन।
पॉलिसी में 90 दिन की प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि दी गयी है।
इसका अर्थ है कि गम्भीर बीमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने की तारीख़ से 90 दिनों के बाद गम्भीर बीमारी डाइयग्नोज़ होने पर ही बीमाधारक को चुने हुए बीमाकवर का लाभ मिलेगा।
यदि गम्भीर बीमारी बीमा पॉलिसी लेते समय व्यक्ति को कोई बीमारी है या पिछले कुछ वर्षों में कोई बीमारी हुई थी। मूलतः उस ही बीमारी से सम्बंधित कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस गम्भीर बीमारी के लिए बीमाधारक को चुने हुए बीमाकवर का लाभ 4 वर्ष के बाद मिलेगा।
व्यक्ति गम्भीर बीमारी स्वास्थ्य बीमा ले रहा है यदि वह आयकरदाता है तो उस व्यक्ति को आयकर की धारा 80D के तहत आयकर में छूट भी मिलेगी।
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