भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा वेब एग्रीगेटर्स(इंश्योरेंस ब्रोकर) पॉलिसीबाजार, एमआईसी इंश्योरेंस, कंपेयर पॉलिसी, ईज़ीपॉलिसी और आउटसोर्सिंग गतिविधियों से संबंधित विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह पाया गया कि बीमाकंपनी सेवाओं और शुल्कों को निर्दिष्ट करने वाले स्पष्ट समझौतों के बिना वेब एग्रीगेटर्स के साथ काम कर रही थी, इसके अतिरिक्त, इसने अनिवार्य रूप से नियामक को आउटसोर्सिंग भुगतान की रिपोर्ट करने की उपेक्षा की। और तीन साल की अवधि से परे दावों को अस्वीकार कर दिया।
बीमा नियामक ने कई बीमा क्लेम्स को खारिज करने पर जीवन बीमा कंपनी को एक सलाह भी जारी की है।
नियामक ने यह भी पाया कि बीमाकंपनी ने एक्सटेंट मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 1.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 2017-18 और 2018-19 के दौरान। इन भुगतानों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होने के बावजूद, बीमाकंपनी ऐसा करने में विफल रही। पाया गया कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास अपना कोई बुनियादी ढांचा नहीं था और वह आउटसोर्सिंग पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसका 95% राजस्व तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया गया था।
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IRDA ने निष्कर्ष निकाला कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की आउटसोर्सिंग व्यवस्था ने हितों के टकराव, पारदर्शिता से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है।
इरडा ने बीमाकंपनी को एक व्यापक व स्पष्ट आउटसोर्सिंग नीति स्थापित करने का निर्देश दिया है जो मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। इसके अलावा, बीमाकंपनी को आउटसोर्सिंग लेनदेन और संघर्ष समाधान से संबंधित अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए आईआरडीएआई के आदेश को अपने बोर्ड में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
अन्य मुद्दा मृत्यु दावा प्रसंस्करण से संबंधित था जहां आईआरडीएआई ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए आगाह किया था। आईआरडीएआई के निरीक्षण के अनुसार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 21 बीमा क्लेम को अस्वीकार कर दिया था। पॉलिसी जारी होने के तीन साल के भीतर प्रकटीकरण न होने या मृत्यु होने के आधार पर।
एक अन्य मामले में, बीमाकंपनी ने प्रस्तुत किया कि मृत्यु, पॉलिसी जारी होने के तीन साल के भीतर हुई लेकिन तीन साल की अवधि के बाद रिपोर्ट की गई। इरडा के आदेश के अनुसार, “17 अन्य मामलों में, बीमाकंपनी ने कहा कि उन्होंने क्लेम को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि मृत्यु की तारीख पॉलिसी जारी होने के तीन साल के भीतर थी।”
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बीमाकंपनी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भविष्य के सभी दावों का निपटान कानून के अनुसार किया जाए। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार: पॉलिसी जारी करने की तारीख से या किसी भी आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ इरडा की कार्रवाई पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि बीमाकंपनी नियामक ढांचे का पालन करें। यह मामला बीमाकंपनियों द्वारा दावे को अस्वीकार करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी स्पष्टीकरण प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
नियामक ने कहा: “सात उदाहरणों का एक नमूना था जहां बीमाकंपनी ने निकासी की तारीख के बाद / लॉन्च की तारीख से पहले बीमा उत्पाद बेचे हैं। इसके अलावा, बीमाकर्ता नए उत्पादों के लॉन्च से पहले और मौजूदा उत्पादों की वापसी के बाद उपयुक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है।”
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कार्रवाई के बाद बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अब निकासी के बाद डेटा प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम को सुव्यवस्थित कर दिया है।
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