IRDA का बीमाकंपनियों को निर्देश ग्रह बीमा कवरेज में गंभीर बीमारी कवर लाभ जोड़ें | critical illness cover benefit in home insurance

critical illness cover benefit in home insurance बीमा नियामक ने गृह बीमा पैकेज बेचने वाली कंपनियों से गंभीर बीमारी कवर का दायरा बढ़ाकर गृह ऋण पुनर्भुगतान लाभ को भी इसमें शामिल करने को कहा है। गृह बीमा पैकेज घर में आग लगना और चोरी होना घर में रखे सामान को कवर करता है, गंभीर बीमारियों, स्थायी पूर्ण विकलांगता, नौकरी की हानि को नहीं।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से गृह बीमा उत्पाद को पूर्ण विस्तारक बनाने के लिए गंभीर बीमारी कवर में गृह ऋण पुनर्भुगतान/Home Loan Installment लाभ जोड़ने के लिए कहा। बीमा नियामक ने हाल ही में इस आधार पर दो बीमाकंपनियों द्वारा दायर गृह बीमा पैकेज को खारिज कर दिया था

“IRDAI ने कहा है कि उत्पाद को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह संपार्श्विक/विस्तारक हो। नियामक की चिंता यह है कि गंभीर बीमारी के मामले में केवल इलाज की लागत का भुगतान किया जाता है जबकि ग्रह स्वामी की मृत्यु होने पर ऋण डिफ़ॉल्ट की संभावना हो जाती है, ”एक बड़ी सामान्य बीमा कंपनी के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा।

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वर्तमान में, दो कंपनियां, ICICI Lombard और HDFC Ergo, व्यापक गृह बीमा पैकेज पेश करती हैं जो घर का बीमा करती हैं, नौकरी छूटने की स्थिति में EMI का भुगतान करती हैं और गंभीर बीमारियों के लिए कवर प्रदान करती हैं। ऐसे उत्पादों से ग्राहक को अधिक सुरक्षा मिलती है, जिससे वित्तीय तनाव कम होता है।

इस तरह के बदलाव से बीमा क्षेत्र में और नवाचार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे अधिक लोगों को लाभ होगा।

टर्म प्लान जैसी योजनाएं आपको ऐसी स्थितियों में कवर रखने के लिए किफायती दरों पर ऐड-ऑन राइडर्स प्रदान करते हैं। ऐसे ही ग्रह बीमा में EMI Protector व गंभीर बीमारी राइडर जैसे ऐड-ऑन राइडर्स जोड़ने के लिए नियामक ने बीमाकम्पनियों को कहा है क्यूंकि गंभीर बीमारी कवर या विकलांगता कवर जैसे राइडर्स का चयन करने से आपको इन पुनर्भुगतान/EMI बाधाओं से निपटने में मदद मिल सकती है। इसलिए, भले ही आपको गंभीर बीमारी का पता चले, आप अपने मेडिकल खर्चों को पूरा करने और अपने होम लोन की EMI को चुकाने के लिए कवर से एकमुश्त भुगतान ले सकते हैं

लेकिन गंभीर बीमारी कवर में ईएमआई चुकाने का जिक्र नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के उपाध्यक्ष-स्वास्थ्य अंडरराइटिंग और उत्पाद, अमित भंडारी ने कहा, “स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में, जिसमें दो हाथ या पैर की हानि होगी, ऋण का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा।”

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कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक, पक्षाघात, हृदय वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी और गुर्दे की विफलता जैसी कुछ बीमारियाँ हैं, जो किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का हिस्सा नहीं हैं और एक नियम के तहत कवर की जाती हैं।

साथ ही, किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमाधारक को कुल बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। “हम चाहते हैं कि बीमा उत्पाद का कोई भी लाभ बीमाधारक को मिले न कि वित्तीय संस्थान को। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का अपना अधिशेष होता है। कोई भी नामांकन एफआई के पास नहीं जाना चाहिए और प्रतिभूतिकरण के अन्य तरीके होने चाहिए, ”आईआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

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