5 रु दिन से भी कम की कीमत में अस्पताल में इलाज फ्री व अन्य 10 फ़ायदे : क्या आप जानते हैं ?

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना बीमाधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु या गंभीर दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करती है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बीमाधारक व्यक्ति को मामूली प्रीमियम दर पर कवर करती है जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में और मामूली चोटों और आय के नुकसान को कवर करने का लाभ भी प्रदान करती है।

दुर्घटना सुरक्षा के कवरेज

  • दुर्घटना होने के कारण बीमित व्यक्ति की स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, बीमित व्यक्ति को चुनी हुई बीमाकवर राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी, पॉलिसी में प्रदान की गई राशि के अनुसार एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
  • दुर्घटना होने के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
  • दुर्घटना होने के कारण अस्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण आय की हानि की भरपाई के लिए बीमाधारक को साप्ताहिक भत्ता दिया जाएगा।
  • दुर्घटना बीमा योजना में पार्थिव शरीर को वापस लाने और दाह संस्कार या दफ़न के खर्चों को कवर किया जाएगा।
  • दुर्घटना बीमा योजना को 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाता है।

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दुर्घटना बीमा योजना 10 अन्य वैकल्पिक लाभ

  1. दुर्घटना होने पर स्थयी व अस्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण शारीरिक अक्षम होने पर बच्चे की शिक्षा व्यवस्था 5 से 10 वर्ष तक वार्षिक लाभ।
  2. दुर्घटना होने पर अस्पताल तक पहुँचने के लिए एम्बुलेंस का ख़र्च कवर है।
  3. दुर्घटना होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर विकल्पानुसार चुनी गयी राशि तक अस्पताल में उपचार व्यय कवर है।
  4. विकल्पनुसार चुनी गयी राशि का प्रतिदिन भुगतान कवर है अस्पताल में भर्ती होने पर, जितने दिन तक अस्पताल में उपचार होगा।
  5. लोन प्रोटेक्टर कवर भी पॉलिसी में वैकल्पिक रूप में ले सकते हैं विकल्पनुसार राशि के रूप में। पॉलिसी अवधि में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या स्थायी पूर्ण विकलांगता होती है लोन की राशि का भुगतान किया जायेगा।
  6. सड़क दुर्घटना में वाहन की टूटफूट को संशोधित करने का ख़र्च कवर है यदि स्थायी पूर्ण विकलांगता का दावा स्वीकार किया जाता है बीमा संस्था द्वारा।
  7. आतंकवादी घटना के फलस्वरूप बीमित व्यक्ति मृत्यु या स्थयी पूर्ण विकलांगता या अस्थायी पूर्ण विकलांगता का शिकार हुआ है तो चुनी गयी दुर्घटना बीमाकवर राशि के बराबर राशि तक दावा स्वीकार है।
  8. पारिवारिक सदस्यों का ट्रांसपोटेशन का ख़र्च भी कवर है जो अस्पताल में भर्ती बीमित व्यक्ति से मिलने आते हैं विकल्पनुसार चुनी गयी राशि तक।
  9. दुर्घटनावश शरीर में हड्डी के टूटने पर अस्पताल में उपचार राशि के अतिरिक्त एकमुश्त राशि विकल्पनुसार देने का दावा स्वीकार है।
  10. आवश्यकतानुसार शारीरिक गंभीर स्थ्ति में एयर एम्बुलेंस का ख़र्च भी कवर है चुनी हुई दुर्घटना बीमा राशि अनुसार।

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