IRDA का सख़्त निर्देश बीमा कम्पिनियों के लिए : क्या निर्देश पारित हुआ ?

IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों (जनरल इंश्योरेंस कंपनी , हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी) के लिए सख़्त सर्कुलर पारित हुआ है बीमा पॉलिसी में मृत्यु दावा क्लेम 15 दिन में निपटाए जाएँ तथा मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया को आसान किया जाये।

मृत्यु के प्रकार के आधारों पर समय सीमा तय की गयी है। जिन मृत्यु दावों में जाँच की ज़रुरत नहीं है उन दावों को अधिकतम 15 दिनों में निपटान किया जाये। अभी ऐसे दावों के निपटान में 30 दिनों का समय लगता है।
सर्कुलर जारी करते हुए बीमा कम्पनिओं की और से दी जाने वाली अलग अलग सेवाओं के लिए समय सीमा कड़ी कर दी है। इसका उद्देश्य कम्पनिओं की जवाबदेही और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना है।

IRDA का कहना है अगर कंपनियां समय सीमा का पालन करने से चूक जाती हैं तो ग्राहक बीमा क्षेत्र के लिए नियुक्त लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। लोकपल के पास बीमा कंपनियों को निर्देश देने का अधिकार है।

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बीमा नियामक IRDA ने कहा है जीवन बीमा में जिन मृत्यु दावों में जांच की ज़रूरत नहीं है उन दावों को जल्द से जल्द निपटाया जाये। वहीँ , जिन मृत्यु दावों में जांच की ज़रूरत है उन्हें बीमा कंपनियां 45 दिन में निपटाएं। अभी ऐसे दावों के निपटान में 90 दिनों समय लगता है।

ग्राहक की शिकायतों का निपटान 14 दिनों में करना ज़रूरी | समस्या होने पर ग्राहक बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करता है इन शिकायतों को बीमा कंपनी को तुरंत स्वीकार करना होगा और 14 दिनों में कार्यवाही शुरू करनी होगी। बीमा शिकायत एक टोल फ्री नंबर 155255 के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकता है।
अगर तय समय सीमा में समस्या का समाधान नहीं होता है तो बीमा कम्पनी को मूल शिकायत तिथि से 14 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा।

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