जीवन बीमा पॉलिसी में नॉमिनी, अपने मित्र या शुभचिंतक व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते?

why you should not make your nominee your friend or Well-wisher

जीवन बीमा पॉलिसी में नॉमिनी। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (irdai) के नियमों के अनुसार, केवल पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता ही जीवन बीमा पॉलिसी में लाभकारी नॉमिनी व्यक्ति के रूप में योग्य हो सकते हैं। यह बीमा योग्य हित अर्थात बीमा लेने का उद्देश्य के सिद्धांत से उपजा है, जिसे प्रदर्शित किए बिना, कोई भी बीमा जीवन या गैर-जीवन पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती है।
जब कोई कमाने वाला व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो उसका उद्देश्य उसकी मृत्यु की स्थिति में अपने प्रियजनों को धन संकट से बचाना होता है।

जीवन बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक की आय को यथास्थित बनाये रखने के लिए कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसके निधन के कारण परिवार का नियमित घरेलू बजट और भविष्य के लक्ष्य बाधित न हों, मेरे न रहने पर भी उनको नियमित आय मिलती रहे।

बीमा में एक मुख्य सिद्धांत है कि, भविष्य में हो सकने वाले आर्थिक नुक्सान को भांपकर उसका बीमा करलें। उदाहरण के लिए, आपकी कार को हुए किसी भी नुकसान से आपको आर्थिक नुकसान होगा, जिससे यहां बीमा का उद्देश्य प्रकट होता है।

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2015 में संशोधित बीमा अधिनियम के अनुसार, माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे लाभकारी नॉमिनी व्यक्ति के रूप में योग्य हैं। बीमाकंपनी, आम तौर पर, जीवन पॉलिसियां ​​जारी नहीं करती हैं जहां ऐसे करीबी परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य को लाभार्थी के रूप में नॉमिनी बनाया जाता है, हालांकि कुछ छूट मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अभिभावक और नियोक्ता क्रमशः अपने वार्डों और प्रमुख कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसियां खरीद सकते हैं। बीमा कंपनियाँ समर्पित जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी प्रदान करती हैं जिन्हें अभिभावक/माता-पिता अपने विकलांग आश्रितों के लिए खरीद सकते हैं।

एक बार जब बीमाकंपनी मृत्यु दावे की रकम पॉलिसी दस्तावेजों में नॉमिनी व्यक्ति को सौंप देती है, तो कंपनी की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। कानूनी उत्तराधिकारी नॉमिनी व्यक्ति को प्राप्त आय में अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं।

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हालाँकि, जब आप अपनी पॉलिसी में लाभकारी नॉमिनी व्यक्तियों – विशेष रूप से, बीमा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चों का नाम लिखवाते हैं, तो कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु क्लेम के भुगतान पर विवाद करने के लिए आगे नहीं आ सकता है। नियमनुसार अधिक्तम 3 नॉमिनी व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं और क्लेम राशि में उनका हिस्सा भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि मृत पॉलिसीधारक कर्ज में था, तो आय का उपयोग ऐसे ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

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और यदि पॉलिसीधारक विवाहित है और उसने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ‘विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम (MWPA)’ के तहत ली हो तो कोर्ट ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए आपकी पॉलिसी को जब्त नहीं कर सकता है, और लेनदार बकाया ऋणों का निपटान करने के लिए पॉलिसी राशि नहीं ले सकते हैं। बीमित राशि आपकी पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके न रहने पर भी वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।

अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नॉमिनी चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आप अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत, एक से अधिक , आकस्मिक या ट्रस्ट नॉमिनी चुन सकते हैं। यह चुनाव समझदारी से करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रियजन सुरक्षित हैं और आपकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है।

नॉमिनी चुनने से सम्बंधित कुछ ख़ास तथ्य

  • नाबालिग को लाभार्थी के रूप में नामांकित कर सकते हैं लेकिन मृत्यु लाभ उनके कानूनी अभिभावक को मिलेगा क्योंकि नाबालिगों को सीधे तौर पर धनराशि नहीं मिल सकती।
  • आप एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए पॉलिसी राशि का निश्चित प्रतिशत हिस्सा निर्धारित कर सकते हैं।
  • पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बदला नहीं जा सकता। हालाँकि, यदि एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो लाभ पॉलिसीधारक द्वारा निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार उनके बीच वितरित किया जाएगा।
  • भारत में जीवन बीमा पॉलिसी में पॉलिसीधारक से पहले किसी नॉमिनी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसीधारक को एक नया नॉमिनी व्यक्ति नियुक्त करना होगा।
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